2013 रेप केस: आसाराम को मिली अंतरिम ज़मानत, 31 मार्च तक मिली बेल

अगस्त 2013 में दिल्ली पुलिस ने उनके जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम बापू के नाम से मशहूर असुमल हरपलानी को 2013 के बलात्कार मामले में चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी।

रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने आसाराम को अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलने का भी निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 2023 में गांधीनगर की एक अदालत द्वारा आसाराम को दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केवल चिकित्सा आधार पर इस मुद्दे की जांच करेगा ।

पिछले वर्ष 29 अगस्त को गुजरात उच्च न्यायालय ने आसाराम की निलंबन संबंधी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें राहत देने का कोई मामला नहीं पाया था।

अगस्त 2013 में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया था। जोधपुर की एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में स्वयंभू बाबा को दोषी ठहराया था।

वह 31 अगस्त 2013 से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जेल में हैं।

फरवरी 2023 में, गांधीनगर सत्र न्यायालय ने आसाराम को बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया, जो 2013 में दर्ज एक मामले में था, जिसमें सूरत की रहने वाली एक महिला शिष्या के साथ 2001 से 2006 तक कई मौकों पर बलात्कार किया गया था, जब वह अहमदाबाद के पास मोटेरा में उनके आश्रम में रह रही थी।

सजा से पहले आसाराम एक लोकप्रिय धार्मिक गुरु थे। 1970 के दशक में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर अपना पहला आश्रम शुरू करने के बाद, उन्होंने करोड़ों का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया – जिसमें विभिन्न उत्पाद और आध्यात्मिक साहित्य शामिल थे – जो देश भर में आश्रम स्थापित करने के साथ-साथ बढ़ता ही गया।

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