सुनवाई पर पेश नहीं हुए राहुल गांधी, लखनऊ कोर्ट ने 200रुपये का लगाया जुर्माना

वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनपर यह कर्रवाई की है। लखनऊ की एक अदालत ने बुधवार (5 March) को राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Rahul Gandhi

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान लखनऊ की एक अदालत ने बुधवार (5 March) को राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। सूत्रों के मुताबिक वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनपर यह कर्रवाई की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों। यदि इस तारीख को वह पेश नहीं हुए तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

राहुल गांधी पर 200 रुपये लगा जुर्माना

दरअसल, राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ नृपेन्द्र पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंच गए।

जानकारी के अनुसार वकील नृपेंद्र पांडेय ने वर्ष 2022 में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर तलब किया था। वकील नृपेन्द्र पांडेय ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था।

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में वकील प्रांशु अग्रवाल पेश हुए उन्होंने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। आपको बता दें कि इसकी सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में चल रही है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

 

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