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Tuesday, July 1, 2025

Sanjay Singh की जमानत शर्तों में बदलाव की याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित

AAP सांसद ने पासपोर्ट रिलीज और यात्रा पाबंदी हटाने की मांग की, ED ने किया विरोध

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Aam Aadmi Party (AAP) के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh की जमानत शर्तों में संशोधन और उनका राजनयिक पासपोर्ट वापस देने की याचिका पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश Kaveri Baweja ने याचिकाकर्ता के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के तर्कों को सुनने के बाद आदेश को 18 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह बताने का निर्देश दिया कि उस केस से जुड़े दस्तावेजों के अनुवादित संस्करण पेश कराने में कितना वक़्त लगेगा।

सुनवाई के दौरान Sanjay Singh की ओर से पेश वकील डॉ. Farukh Khan और Changez Khan ने दलील दी कि Sanjay Singh को अपनी राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत देश और विदेश में यात्रा करने की आवश्यकता होती है।

Sanjay Singh के वकील ने आगे कहा कि “Sanjay Singh को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के भीतर यात्रा करने के लिए भी जांच अधिकारी (IO) को सूचित करना पड़ता है। वह अब तक 160 ईमेल भेज चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं मिली है।”

इसके अलावा, वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि Sanjay Singh के पास राजनयिक पासपोर्ट है और बिना राजनीतिक मंजूरी के वह विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे। इस वजह से उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों पर असर पड़ रहा है।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष वकील Zoheb Hussain ने Sanjay Singh की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि “Sanjay Singh के पिछले आचरण को देखते हुए उन्हें किसी विशेष छूट का हकदार नहीं माना जा सकता।”

ED ने यह दावा करते हुए कहा कि जांच से जुड़े गोपनीय दस्तावेज Sanjay Singh के पास पाए गए थे, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

Sanjay Singh को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को जमानत दी थी। इसके बाद, 3 अप्रैल 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत बॉन्ड स्वीकार करते हुए कुछ सख्त शर्तें लगा दीं। इन शर्तों में यह निर्देश शामिल था कि “Sanjay Singh को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने से पहले जांच अधिकारी को अपनी यात्रा की पूरी जानकारी लिखित रूप में देनी होगी। इसके अलावा, उनका पासपोर्ट भी अदालत के पास जमा करवा दिया गया था।”

Sanjay Singh की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि “राजनीतिक नेता और Aam Aadmi Party के प्रवक्ता के रूप में उन्हें अक्सर देश के विभिन्न हिस्सों में जाना पड़ता है”। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि “राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते Sanjay Singh को कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, सम्मेलनों और सार्वजनिक कल्याण से जुड़े कई मंचों पर आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, उनका छोटा भाई अमेरिका में रहता है, लेकिन पासपोर्ट जब्त होने की वजह से वह पारिवारिक कारणों से भी विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं।”

याचिका में यह भी कहा गया कि “अचानक यात्रा करने की जरूरत पड़ने पर कोर्ट की शर्तें उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं”।

अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 18 फरवरी को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। क्या Sanjay Singh को उनके राजनयिक पासपोर्ट की वापसी और यात्रा प्रतिबंधों में छूट मिलेगी या फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी जाएगी? अदालत का यह फैसला Aam Aadmi Party और Sanjay Singh के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।

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