GST काउंसिल की बैठक के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ? पूरी सूची देखें

GST परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी कर दरों में बदलाव से संबंधित कई सिफारिशें कीं।

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55वीं GST परिषद बैठक की सिफारिशें: जीएसटी परिषद ने विशिष्ट क्षेत्रों में कर के बोझ को कम करने और सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख सिफारिशें की हैं।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई।

55वीं GST परिषद बैठक की मुख्य बातें

GST परिषद की बैठक के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा हो रहा है?

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर GST में कटौती

सबसे पहले, परिषद ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर GST दर में कटौती की सिफारिश की है, जिसे HS कोड 1904 के तहत वर्गीकृत किया गया है, इसे 5% तक कम किया जाना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य FRK को अधिक किफायती और सुलभ बनाना है।

जीन थेरेपी पर GST छूट

इसके अतिरिक्त, परिषद ने चिकित्सा उपचार में जीन थेरेपी की क्षमता को मान्यता देते हुए तथा जरूरतमंद लोगों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता को देखते हुए, इस पर जीएसटी से पूर्ण छूट की सिफारिश की है।

मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान पर छूट

परिषद ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम से किए गए योगदान को जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। इस छूट से इन योगदानों के संग्रह और उपयोग को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

वाउचर से जुड़े लेनदेन पर जीएसटी

इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि वाउचर से जुड़े लेन-देन पर कोई जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति नहीं करते हैं। मामलों को और सरल बनाने के लिए, वाउचर से संबंधित प्रावधानों को भी संशोधित किया जा रहा है।

बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दंडात्मक शुल्क

इसके अतिरिक्त, परिषद ने स्पष्ट किया है कि ऋण शर्तों का अनुपालन न करने पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा उधारकर्ताओं से लगाए गए दंडात्मक शुल्क जीएसटी के अधीन नहीं हैं।

अपील के लिए पूर्व-जमा राशि में कमी

अंत में, जीएसटी परिषद ने उन मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करते समय आवश्यक पूर्व-जमा में कमी की सिफारिश की है, जहां संबंधित आदेश में केवल जुर्माना राशि शामिल है। इस बदलाव का उद्देश्य अपील प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना और करदाताओं के लिए वित्तीय रूप से कम बोझिल बनाना है।

55वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफारिशों का पूरा विवरण

जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यक्तियों को राहत प्रदान करने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें कीं।

जीएसटी परिषद की बैठक में सस्ता और महंगा

वस्तुओं की जीएसटी दरों में परिवर्तन

फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके)

    • 1904 के अंतर्गत वर्गीकृत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करना।
    • जीन थेरेपी के लिए छूट: जीन थेरेपी पर जीएसटी से छूट दी जाएगी।
    • एलआरएसएएम प्रणाली उपकरण के लिए छूट: अधिसूचना 19/2019-सीमा शुल्क के तहत एलआरएसएएम प्रणाली की असेंबली/निर्माण के लिए सिस्टम, उप-प्रणालियों, उपकरणों, भागों, उप-भागों, औजारों, परीक्षण उपकरणों और सॉफ्टवेयर पर आईजीएसटी छूट का विस्तार करना।
    • क्षतिपूर्ति उपकर में कमी: व्यापारिक निर्यातकों को की जाने वाली आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर की दर को घटाकर 0.1% करना, जो ऐसी आपूर्ति पर जीएसटी दर के बराबर होगा।
    • आईएईए उपकरणों के लिए छूट: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षण दल द्वारा सभी उपकरणों और उपभोज्य नमूनों के आयात पर निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आईजीएसटी से छूट दी जाएगी।
    • सरकारी कार्यक्रमों के लिए खाद्य इनपुट पर रियायती जीएसटी दर: एचएसएन 19 या 21 के तहत खाद्य तैयारियों के खाद्य इनपुट पर रियायती 5% जीएसटी दर को मौजूदा शर्तों के अधीन बढ़ाया जाना, जो कि मौजूदा शर्तों के अधीन सरकारी कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त वितरण के लिए आपूर्ति की जाती है।

सेवाएं

  • अग्रिम प्रभार व्यवस्था के अंतर्गत प्रायोजन सेवाएं: निगमित निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रायोजन सेवाओं की आपूर्ति को अग्रिम प्रभार व्यवस्था के अंतर्गत लाना।
  • मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान पर छूट: सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा उनके द्वारा एकत्रित तृतीय पक्ष मोटर वाहन प्रीमियम से मोटर वाहन दुर्घटना निधि में किए गए अंशदान पर जीएसटी से छूट प्रदान की जाएगी।
  • होटल सेवाओं के लिए कर की दर में परिवर्तन: घोषित टैरिफ की परिभाषा को समाप्त करना तथा निर्दिष्ट परिसर की परिभाषा में संशोधन करना ताकि इसे होटल द्वारा प्रदान की गई आवास की किसी भी इकाई की आपूर्ति के वास्तविक मूल्य के साथ जोड़ा जा सके।
  • कंपोजिशन लेवी योजना से छूट: कंपोजिशन लेवी योजना के तहत पंजीकृत करदाताओं को अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को वाणिज्यिक/अचल संपत्ति किराए पर देने के संबंध में क्रम संख्या 5एबी की प्रविष्टि से बाहर रखा जाएगा।

वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अन्य परिवर्तन

पुराने और प्रयुक्त वाहनों पर जीएसटी दर में वृद्धि: निर्दिष्ट वाहनों को छोड़कर, ईवी सहित सभी पुराने और प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा।

ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (एसीसी) ब्लॉकों के लिए जीएसटी पर स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि 50% से अधिक फ्लाई ऐश सामग्री वाले एसीसी ब्लॉक एचएस 6815 के अंतर्गत आएंगे और उन पर 12% जीएसटी लगेगा।

कृषकों द्वारा आपूर्ति की गई मिर्च और किशमिश पर जीएसटी छूट: यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषकों द्वारा आपूर्ति की गई मिर्च (ताजा हरी या सूखी) और किशमिश पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

पूर्व-पैकेज्ड और लेबलयुक्त वस्तुओं की परिभाषा: खुदरा बिक्री के लिए 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं की वस्तुओं को शामिल करने के लिए ‘पूर्व-पैकेज्ड और लेबलयुक्त’ की परिभाषा में संशोधन करना।

रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर जीएसटी: स्पष्ट किया जाता है कि नमक और मसालों के साथ मिश्रित रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर यदि गैर-पूर्व-पैकेज्ड के रूप में आपूर्ति की जाती है तो 5% जीएसटी लगेगा, तथा यदि पूर्व-पैकेज्ड के रूप में आपूर्ति की जाती है तो 12% जीएसटी लगेगा।

विगत मुद्दों का नियमितीकरण: विगत मुद्दों को “जैसा है जहां है” के आधार पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

बैंकों और एनबीएफसी द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी: स्पष्ट किया जाता है कि ऋण शर्तों का अनुपालन न करने पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं से लगाए गए और वसूले गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं है।

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