Delhi के प्राइवेट स्कूल अब मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। Delhi सरकार एक नया कानून (ordinance) लाने जा रही है, जिससे इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। यह ordinance अगले एक हफ्ते में लाया जा सकता है।
इस कानून के तहत अगर कोई स्कूल नियम तोड़ेगा तो उस पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगेगा। अगर फिर भी नहीं माने तो स्कूल की संपत्ति तक जब्त की जा सकती है। सरकार अब सख्त एक्शन लेने के मूड में है।
ये फैसला तब आया जब Delhi के DPS Dwarka School ने फीस न देने पर कई बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। इसके बाद सरकार ने स्कूलों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया।
अब तक 600 से ज्यादा स्कूलों से सरकार ने audit report मंगवा ली है। 16 अप्रैल को 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। इन स्कूलों ने ना तो audit report दी और ना ही फीस बढ़ाने की सही वजह बताई।
इस नए कानून के तहत तीन स्तरों पर कमेटी बनेगी – स्कूल लेवल, जिला लेवल और रिव्यू लेवल – जो तय करेगी कि कितनी फीस वाजिब है और कितनी नहीं।
पहले यह बिल 13-14 मई को विधानसभा के विशेष सत्र में लाया जाना था, लेकिन सत्र नहीं हो पाया। अब यह मानसून सत्र में बिल के रूप में पेश होगा।
Delhi की CM Rekha Gupta ने कहा है कि बच्चों और माता-पिता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं Education Minister Ashish Sood ने साफ कहा, “अब हर चीज का रिकॉर्ड बनेगा और पहले की गई गलतियों की जांच भी होगी।”
सरकार का साफ इरादा है – हर बच्चे को मिले अच्छी और सस्ती पढ़ाई, और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगे ताला।