Olymic पदक विजेता और फेमस पहलवान Sushil Kumar को दिल्ली हाई कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में जमानत दे दी है। Sushil को ₹50,000 के निजी मुचलके और दो समान राशि की जमानतों के बाद रिहा किया गया। यह फैसला न्यायमूर्ति संजयव नरूला की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया।
Sushil Kumar मई 2021 में 23 वर्षीय जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। उन पर हत्या, दंगा करने, गैरकानूनी भीड़ जुटाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस के अनुसार, यह घटना 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हुई थी, जहां Sushil Kumar और उसके साथियों ने सागर को बेरहमी से पीटा था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल सागर की बाद में मौत हो गई थी।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सुशील को मुख्य आरोपी बताया गया था। पुलिस के मुताबिक, यह विवाद एक फ्लैट को लेकर था, जहां पहले सागर धनखड़ रहता था। कथित रूप से किराए के विवाद और आपसी तनाव के चलते Sushil Kumar और उसके साथियों ने सागर पर हमला किया।
हत्या के बाद Sushil Kumar करीब दो हफ्ते तक फरार रहे और पश्चिमी दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किए गए। इसके बाद से वह 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले भी सुशील को मार्च 2023 में पिता के अंतिम संस्कार के लिए और जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए अस्थायी जमानत दी गई थी।
अब जब Sushil Kumar को फिर से जमानत मिल गई है, तो यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। क्या सुशील को हमेशा के लिए राहत मिलेगी, या उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा? यह देखना दिलचस्प होगा।
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