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Tuesday, June 17, 2025

Ranveer Allahbadia को बड़ी राहत मिली, एक शर्त पर ‘द रणवीर शो’ को शुरू करने की अनुमति मिली; भी, SC ने केंद्र को महत्वपूर्ण निर्देश दिए

SC रणवीर इलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब एक शर्त पर 'द रणवीर शो' को चलाने की अनुमति दी है

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SC रणवीर इलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब एक शर्त पर ‘द रणवीर शो’ को चलाने की अनुमति दी है।सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ इलाहाबादिया को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से बचाया और उन्हें गुवाहाटी में जांच करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ का प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, शर्त यह है कि वे अपने कार्यक्रम में शालीनता बनाए रखेंगे। ध्यान दें कि यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में चल रहे केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

रणवीर ने कोर्ट के आदेश को हटाने की मांग की, जो उन्हें अपने शो को प्रसारित करने से रोकता था। रणवीर के वकील ने कहा कि 280 कर्मचारी उनकी आजीविका हैं।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि जांच में भाग लेने के बाद ही अनुमति दी जा सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ केंद्र से सोशल मीडिया सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मांग की। इसके लिए सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे गए।सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से सभी आयु वर्गों के लिए उपयुक्त ‘द रणवीर शो’ बनाने के लिए अंडरटेकिंग देने को कहा।कोर्ट ने वकील की दलीलों पर नाराज होकर कहा कि मौलिक अधिकार थाली में नहीं हैं, बल्कि प्रतिबंध हैं, जिन्हें मानना ही होगा।

इलाहाबादिया शो प्रसारित करने की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने इसका विरोध किया। तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कुछ समय चुप रहने देना चाहिए। मेहता ने कहा कि इंडियाज गॉट लेख पर उनकी टिप्पणी अश्लील और अपमानजनक थी।

विवादित मुद्दे के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से वेब सामग्री को नियंत्रित करने के लिए कहा है और इसके लिए उसने संबंधित लोगों से राय मांगी है।

 

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