RG Kar Rape case: RG Kar मामले में आरोपी संजय रॉय दोषी करार, महिला डॉक्टर से रेप के बाद की थी हत्या

RG Kar Rape case कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले के मामले में कोलकाता के सियालदह कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरोपित सिविक वालिंटियर को दोषी करार दिया। पिछले साल अस्पताल की प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की वारदात हुई थी।

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय दोषी करार दिए गए हैं। सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार किया। 

20 जनवरी को अदालत फैसला सुनाएगी

सियालदह कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरोपित सिविक वालिंटियर को दोषी करार दिया। 20 जनवरी को अदालत फैसला सुनाएगी। मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। 11 नवंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर इस वारदात की जांच कर रही सीबीआइ मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी। 

पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल के सेमिनार हाल से पीडि़ता का शव बरामद किया गया घटना के अगले दिन मुख्य आरोपित सिविक वालंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में उसे सेमिनार हाल में प्रवेश करते देखा गया था। मौके से उसका हेडफोन भी मिला था। सीबीआइ ने आरोपपत्र में कहा है कि संजय राय ही मुख्य आरोपित है।

हालांकि, पीडि़ता के माता-पिता ने अदालत से कहा है कि इस घटना एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच आधी-अधूरी है क्योंकि इस अपराध में शामिल अन्य लोग खुलेआम घूम रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपित संजय राय की फांसी की सजा की मांग की है। उसने अदालत में यह भी कहा कि राय इस अपराध का एकमात्र गुनाहगार है। 

इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था और सैकड़ों लोगों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया जिसमें मुख्य रूप से डाक्टर और चिकित्साकर्मी शामिल थे।

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