भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (unlisted securities) में लेनदेन कराने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म से बचने की सलाह दी है। 9 दिसंबर को जारी अपने बयान में SEBI ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 और SEBI एक्ट, 1992 का उल्लंघन करती हैं। ये कानून निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
SEBI ने 2016 में दी गई अपनी चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर योजनाओं, प्रतियोगिताओं, या लीग के जरिए निवेशकों को आकर्षित करते हैं, जिनमें पुरस्कार दिए जाते हैं। हालांकि, इस तरह की गतिविधियां SEBI या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों द्वारा अधिकृत नहीं हैं। इससे निवेशकों को भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है।
संवेदनशील जानकारी के खतरे पर जोर
SEBI ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की योजनाओं में संवेदनशील व्यापारिक डेटा एकत्रित किया जा सकता है। SEBI ने निवेशकों को आगाह किया कि वे अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है।
केवल मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर करें भरोसा
SEBI ने स्पष्ट किया कि केवल मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के प्रतिभूतियों के लिए ट्रेडिंग और फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने का अधिकार है। निवेशकों को SEBI की आधिकारिक वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर जाकर अधिकृत एक्सचेंजों की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
अनधिकृत सलाहकारों और फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म से सावधान
SEBI ने अपने पहले के निर्देश में अनधिकृत निवेश सलाहकारों, रिसर्च एनालिस्टों और निजी प्लेसमेंट के रूप में फंडरेजिंग का प्रबंधन करने वाले प्लेटफॉर्म के प्रति भी चेतावनी दी थी। ये प्रथाएं SEBI के नियमों का उल्लंघन करती हैं और निवेशकों को भारी जोखिम में डालती हैं।
बाजार की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास
SEBI ने एक बार फिर बाजार की पारदर्शिता बनाए रखने और निवेशकों को अनधिकृत गतिविधियों से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। SEBI ने बाजार के सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रतिभूति से संबंधित लेनदेन करने से पहले प्लेटफॉर्म की वैधता को जांच लें।
सावधान रहें और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ही करें लेनदेन
निवेशकों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और केवल SEBI-मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ही लेनदेन करें ताकि उनके वित्तीय हित सुरक्षित रहें।