Supreme Court ने मंगलवार को पॉडकास्टर Ranveer Allahabadia को ‘इंडिया’स गॉट लेटेंट’ शो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा दी है। हालांकि, कोर्ट ने Ranveer को उनके विवादास्पद बयानों के लिए फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने रणवीर अलाहबादिया को यूट्यूब पर कोई और शो प्रसारित करने से रोक दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘इंडिया’स गॉट लेटेंट’ शो के एपिसोड के आधार पर कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।
Ranveer Allahabadia ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने उन FIR के खिलाफ अपील की थी, जो उनके शो में की गई टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र और असम में दर्ज की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वह अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करें और बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर न जाएं। इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर की जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है।
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने Ranveer Allahabadia के द्वारा किए गए अश्लील और controversial बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा, “समाज के कुछ मूल्यों को सम्मान देना बेहद जरूरी है। आपके द्वारा की गई टिप्पणियों से समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानकों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के शब्दों से पूरे समाज को शर्मिंदगी होती है और यह ‘अश्लीलता’ की श्रेणी में आता है।
Ranveer Allahabadia की टिप्पणियों ने देशभर में बवाल मचा दिया था। उनके बयान के बाद कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस मामले ने व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया है, जिससे रणवीर की टिप्पणियों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।
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