सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को Youtuber Ashish Chanchlani की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने या मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। यह मामला ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में कथित रूप से अश्लीलता को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र और असम सरकार को इस मामले में नोटिस भेजा और इसे यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका के साथ जोड़ दिया। चंचलानी ने अपनी याचिका में एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित करने या रद्द करने की गुहार लगाई थी।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को Chanchlani को अग्रिम जमानत दी थी और 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले, 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया के बयान को ‘गंदा और विकृत’ करार दिया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से राहत भी दी थी।
यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस बयान के बाद गंभीर हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना, Ashish Chanchalni, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा सहित कई सोशल मीडिया हस्तियों पर ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में अभद्र और आपत्तिजनक बातचीत करने के आरोप में गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
इन सभी के खिलाफ मुंबई और गुवाहाटी में केस दर्ज किया गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है।
नोट: हम बिजनेस हेडलाइन (BH) में अपनी नैतिकता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त की जा सकती है।