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Monday, June 16, 2025

क्या है Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की थी

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की थी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है,

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किस्तों में भेजी जाती है निधि

जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में भेजी जाती है. हालांकि, जांच में पता चला कि इस योजना का लाभ कई ऐसे लोगों ने भी उठा लिया, जो इसके लिए पात्र नहीं थे, जिसमें फर्जी किसानों द्वारा धन प्राप्त करने के मामले भी सामने आए. इस गड़बड़ी के चलते केंद्र सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की वसूली की है. सरकार के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत 19 किस्तों के माध्यम से 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है.

पात्रता मापदंड 

• सभी भूमिधारी किसान परिवार इस योजना के तहत पात्र हैं.
• किसान परिवार का आशय ऐसे परिवार से है जिसमें पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल हैं.
• लाभार्थी किसान का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए.

कौन लोग लाभ नहीं ले सकते है

• संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति (मौजूदा और पूर्व)
• संस्थागत भूमि धारक
• वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष
• राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं रिटायर्ड पेंशनभोगी (10,000 रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले)
• डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए और आर्किटेक्ट जैसी पेशेवर सेवाएं देने वाले व्यक्ति
• जो व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर दाता रहा हो
18 मार्च 2025 को सूत्रों के हिसाब से द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे उन लाभार्थियों की पहचान करें जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं. इसके तहतः
• जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरते हैं.
• सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं.
• उच्च पदों पर आसीन लोग हैं.
ऐसे अपात्र लोगों को योजना का लाभ न मिले, इसके लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. यदि ऐसे व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है, तो उनसे राशि की वसूली की जाएगी. अब तक देशभर में ऐसे अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है.

 इस बार की किश्त के लिए 31 मार्च तक फार्मर आईडी बनवाना जरूरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए लाभार्थी किसानों को 31 मार्च तक फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। जिला नोडल एवं प्रभारी अधिकारी ने बताया कि एग्रीस्टेक योजनान्तर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशानुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किश्तें उन्हीं किसानों को देय होगी, जिन्होंने अपनी फार्मर आईडी तैयार करवा ली है।

योजना के तहत भू-प्रबंध विभाग द्वारा 5 फरवरी से 30 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी कृषकों द्वारा फार्मर आईडी बनवाने का कार्य किया जा रहा है।

लाभार्थियों में से अभी तक सिर्फ 43.32 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों द्वारा ही अपनी फार्मर आईडी तैयार करवाई गई है, जिसे 31 मार्च तक शत प्रतिशत पूर्ण करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गए हैं। इसके तहत किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त के समस्त लाभान्वित कृषकों की फार्मर आईडी सम्बन्धी कार्य 31 मार्च तक 100 प्रतिशत पूर्ण करवाया जाना है।
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