प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की थी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किस्तों में भेजी जाती है निधि
जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में भेजी जाती है. हालांकि, जांच में पता चला कि इस योजना का लाभ कई ऐसे लोगों ने भी उठा लिया, जो इसके लिए पात्र नहीं थे, जिसमें फर्जी किसानों द्वारा धन प्राप्त करने के मामले भी सामने आए. इस गड़बड़ी के चलते केंद्र सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की वसूली की है. सरकार के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत 19 किस्तों के माध्यम से 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है.
पात्रता मापदंड
कौन लोग लाभ नहीं ले सकते है
इस बार की किश्त के लिए 31 मार्च तक फार्मर आईडी बनवाना जरूरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए लाभार्थी किसानों को 31 मार्च तक फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। जिला नोडल एवं प्रभारी अधिकारी ने बताया कि एग्रीस्टेक योजनान्तर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशानुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किश्तें उन्हीं किसानों को देय होगी, जिन्होंने अपनी फार्मर आईडी तैयार करवा ली है।
योजना के तहत भू-प्रबंध विभाग द्वारा 5 फरवरी से 30 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी कृषकों द्वारा फार्मर आईडी बनवाने का कार्य किया जा रहा है।