Karnataka Assembly ने Bangalore Palace (अधिग्रहण और स्थानांतरण) विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस बिल के तहत राज्य सरकार को सड़क विडेनिंग प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी ज़मीन को हटाने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को आदेश दिया था कि मैसूर के पूर्व शाही परिवार को 3,400 करोड़ रुपये के ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) दिए जाएं। इस बिल के लागू होने के बाद सरकार को ज़मीन अधिग्रहण में राहत मिलेगी।
CM Siddaramaiah ने विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया कि अगर Bangalore Palce की किसी भी ज़मीन के लिए पहले से कोई मुआवजा दिया गया है, तो सरकार की कार्रवाई को सुरक्षित रखा जाएगा।
7 मार्च को पेश होगा कर्नाटक का बजट
Karnataka Assembly का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू हो चुका है। CM Siddaramaiah ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इस बीच, 4 मार्च को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने राज्य विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी।
इस फैसले को लेकर विवाद होने की संभावना है, क्योंकि 2022 में जब BJP सरकार ने विधायकों के वेतन में इजाफा किया था, तब Congress और JDS ने ज्यादा विरोध नहीं किया था। अब कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमला कर सकता है।
CM Siddaramaiah ने बताया कि विधानसभा सत्र कितने दिन चलेगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं से चर्चा की गई है और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। Siddaramaiah ने यह भी बताया कि हालांकि उन्हें घुटने में दर्द है, लेकिन फिर भी वे लगातार बैठकें कर रहे हैं और सभी विभागों से चर्चा कर रहे हैं।
उन्होंने दोहराया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी योजनाओं को उसी के अनुसार लागू किया जाएगा।
नोट: हम बिजनेस हेडलाइन (BH) में अपनी नैतिकता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त की जा सकती है।