दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के दौरान 5 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर पूरी तरह से रोक होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
48 घंटे तक ओपिनियन पोल भी प्रतिबंधित
चुनाव आयोग के अनुसार, निर्वाचन अधिनियम 1951 की धारा 126A(1) के तहत एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रचार-प्रसार पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 126(1)(b) के तहत किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या चुनावी सर्वेक्षण को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित करना भी चुनाव खत्म होने से 48 घंटे पहले तक प्रतिबंधित रहेगा।
दिल्ली, यूपी और तमिलनाडु में चुनाव
दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु की इरोड (पूर्व) विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी।
चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार दिल्ली के विकास में नाकाम रही है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो किसी भी झुग्गी को नहीं हटाया जाएगा और सभी कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी।
दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला
दिल्ली चुनाव में इस बार तीन प्रमुख दलों—भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 5 फरवरी को मतदान के बाद 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिससे यह साफ होगा कि दिल्ली की जनता किसे सत्ता सौंपेगी।
नोट: हम बिजनेस हेडलाइन (BH) में अपनी नैतिकता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त की जा सकती है।