मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में उस व्यक्ति को दो साल की सजा सुनाई है जिसने दावा किया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या करने के लिए कहा था। अदालत ने आरोपी की मानसिक अस्थिरता की दलील को खारिज करते हुए उसे दोषी ठहराया।
घटना का विवरण
नवंबर 2023 में, आरोपी कामरान खान ने मुंबई पुलिस के नियंत्रण कक्ष को फोन करके धमकी दी थी कि दाऊद इब्राहिम के निर्देश पर उसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की हत्या करनी है। उसने यह भी कहा था कि यदि उसे उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, तो वह मुंबई के जे जे अस्पताल में बम विस्फोट करेगा।
अदालत का निर्णय
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत जोशी ने आरोपी की मानसिक अस्थिरता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) (वर्गों के बीच द्वेष, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले बयान) और 506(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया। उसे दो साल की सजा के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पुलिस कार्रवाई
फोन कॉल के माध्यम से मिली धमकी के बाद, पुलिस ने तकनीकी सहायता से आरोपी की पहचान की और उसे चुनाभट्टी क्षेत्र से गिरफ्तार किया।आरोपी सायन क्षेत्र का निवासी और बेरोजगार बताया गया।
इस निर्णय से स्पष्ट है कि न्यायालय ने इस प्रकार की धमकियों को गंभीरता से लिया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा सुनाई है, जिससे समाज में सुरक्षा का संदेश जाए।
