Kolkata High Court ने 22 साल की लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Sharmishtha Panoli को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह जमानत कई शर्तों के साथ दी है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि Sharmishtha बिना Chief Judicial Magistrate की अनुमति के India छोड़ नहीं सकतीं। इसके अलावा उन्हें 10 हजार रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होगी।
कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि Sharmishtha की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। Sharmishtha ने पुलिस से कहा था कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं।
इससे पहले, Sharmishtha ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने कुछ अभिनेताओं की आलोचना की थी, जिन्होंने Operation Sindoor पर अपनी राय नहीं दी थी। इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द भी बोले थे। इसके बाद, कुछ लोगों ने शिकायत की कि Sharmishtha ने एक समुदाय की भावनाएं आहत की हैं। इसी कारण से पुलिस ने उन्हें 30 मई को Gurugram से गिरफ्तार कर Kolkata लाया था।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास गिरफ्तारी का पूरा अधिकार है, यदि कानून का उल्लंघन हुआ हो।
Kolkata पुलिस ने भी निर्देश पाए हैं कि Sharmishtha के खिलाफ पहले दर्ज FIR को मुख्य मामला माना जाएगा और बाकी मामलों की सुनवाई रोक दी गई है।
BJP के कई नेता Sharmishtha की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं और ममता सरकार की आलोचना कर रहे हैं।
यह मामला सोशल मीडिया और कानून के बीच जंग को फिर से उजागर करता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कोर्ट का फैसला क्या रहता है।
