अभिजीत दीपके को मिली सशर्त जमानत: ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए सीजेपी प्रमुख रिहा

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए चर्चित अभिजीत दीपके को स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उन्हें शांति बनाए रखने के मुचलके (Peace Bond) पर हस्ताक्षर करने के आधार पर रिहा किया गया। दीपके को नई दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित थाने में संचालित SEM कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां घंटों चली कागजी व कानूनी औपचारिकताओं के बाद उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।

हिरासत और विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार को राजधानी में आयोजित होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से जुड़ा है। राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था। प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले ही दिल्ली पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया था। प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति या शांति भंग होने की आशंका को टालना था। हालांकि, हिरासत के बाद से ही राजनीतिक व सामाजिक गलियारों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।

सुनवाई में विलंब पर विधिक टीम ने उठाए सवाल

अभिजीत दीपके की रिहाई की प्रक्रिया पूरी तरह आसान नहीं रही। सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने प्रक्रियागत देरी को लेकर खुलकर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जमानत याचिका और पेशी की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे निर्धारित थी, लेकिन समय बीतते-बीतते दोपहर के 3:38 बज गए और सुनवाई को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ पा रही थी। विधिक दल का आरोप था कि कानूनी प्रक्रियाओं को जानबूझकर लंबा खींचा गया, जिससे रिहाई में कई घंटों का अनावश्यक विलंब हुआ।

दिल्ली पुलिस का आधिकारिक रुख

जमानत आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रावधानों के तहत अभिजीत दीपके से शांति बनाए रखने का मुचलका (बांड) भरवाया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, निवारक हिरासत (Preventive Detention) के मामलों में यह एक सामान्य और अनिवार्य प्रक्रिया है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न पहुंचे। बांड की सभी अनिवार्य शर्तों को स्वीकार करने और उन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया गया।

रिहाई के बाद का घटनाक्रम और राजनीतिक हलचल

जमानत मिलने और थाने से बाहर आने के तुरंत बाद अभिजीत दीपके का एक वीडियो सार्वजनिक हुआ, जिसमें वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचते दिखाई दिए। थाने से निकलते समय दीपके ने मीडियाकर्मियों के सीधे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि, उन्होंने मीडिया कैमरों की तरफ हाथ हिलाया और ‘विक्ट्री’ व ‘गुड लक’ का संकेत देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। राजनीतिक प्रवक्ता के आवास पर उनकी मौजूदगी ने इस पूरे मामले को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है।

दूसरी ओर, जब पत्रकारों ने सीजेपी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे से दीपके द्वारा पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए जाने और जमानत की शर्तों के बारे में जानकारी चाही, तो उन्होंने भी विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया। शिंदे ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दीपके पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं और इस संदर्भ में जो भी आवश्यक विवरण होगा, वह स्वयं मीडिया के समक्ष साझा करेंगे।

सार्वजनिक विमर्श और आगामी रणनीति

इस घटनाक्रम ने राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के अधिकार और पुलिस की निवारक कार्रवाई के संतुलन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। एक ओर जहां पुलिस प्रशासन इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य कदम बता रहा है, वहीं सीजेपी और उनके समर्थक इसे नागरिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास करार दे रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रिहाई के बाद अभिजीत दीपके अपनी भावी रणनीति और ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान को लेकर क्या औपचारिक रुख अपनाते हैं।

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