Allu Arjun को अंतरिम जमानत मिली, हाईकोर्ट ने कहा- उन्हें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है

अल्लू अर्जुन मामला: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि अल्लू अर्जुन को एक अभिनेता होने के बावजूद एक नागरिक के रूप में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है।

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Allu Arjun: हैदराबाद में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के मामले में तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिनेता होने के बावजूद अल्लू अर्जुन को नागरिक के तौर पर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है।

यह फैसला तेजी से आगे बढ़ते घटनाक्रम के दिन का समापन करता है, जिसकी शुरुआत सुबह अल्लू अर्जुन की उनके घर से नाटकीय गिरफ्तारी से हुई, जिसके बाद निचली अदालत ने पुष्पा 2 स्टार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 4 दिसंबर को प्रतिष्ठित संध्या थिएटर में भगदड़ में 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

अदालत ने कहा, “यह कहते हुए कि वह एक अभिनेता हैं, उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस धरती के नागरिक के रूप में उन्हें भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उसे मृतक के परिवार के प्रति सहानुभूति है।

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