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Rahul Gandhi के बयान पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 अप्रैल तक पेश होने के आदेश

संभल की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके बयान पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें चार अप्रैल तक जवाब देने या पेश होने का आदेश दिया है।

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Rahul Gandhi

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दायर वाद पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल को चार अप्रैल तक पेश होने के आदेश दिए हैं। एडीजे द्वितीय कोर्ट ने यह आदेश हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता के वाद पर जारी किया।

बीती 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडिया स्टेट से है। इस बयान को लेकर हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने आपत्ति जताते हुए इसे देश और हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला बताया।

उन्होंने इस मामले में डीएम, एसपी, यूपी सरकार के सचिव और गृह सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर उन्होंने 23 जनवरी 2025 को चंदौसी जिला कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 4 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया।

इस पर सिमरन गुप्ता ने कहा कि वह इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या RSS से नहीं, बल्कि भारतीय राज्य से है। गुप्ता ने कहा कि इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गुप्ता ने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी।

वहां से कार्रवाई नहीं होने पर 23 जनवरी को अदालत का रुख किया। इस मामले में अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि कोर्ट ने शिकायत स्वीकार कर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है।

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